कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, महासमुंद की अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया की महासमुंद जिले में देशी मदिरा के थोक प्रदाय की अनुज्ञप्ति छत्तीसगढ़ डिस्टलरीज लिमिटेड खपरी कुम्हारी, जिला दुर्ग की है।
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गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में दिनांक 1 अप्रैल 2009 से 31 अप्रैल 2010 के लिए मदिरा के थोक प्रदाय के लिए प्रदेश के सभी 24 प्रदाय क्षेत्रों के लिए आबकारी विभाग ने निविदाएं आमंत्रित की थीं।
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छत्तीसगढ़ देशी स्प्रिट नियम, १ ९९ ५ के नियम १ २ (३) के अनुसार यदि सी. एस.-१ अनुज्ञप्तिधारी (देशी स्प्रिट के विनिर्माण, भराई, थोक प्रदाय अनुज्ञप्ति) नियमो में अपेक्षित स्प्रिट की मात्रा प्रदाय करने में असफल रहता है तथा जिला आबकारी अधिकारी अन्य स् थान / प्रदायकर्ता से स्प्रिट की आपूर्ति करता है तो असफल अनुज्ञप्तिधारी इस प्रकार की गई आपूर्ति की गई मात्रा पर रूपये ३ /-प्रति प्रू.